PMSBY: परिवार के जब मुख्य सदस्य किसी दुर्घटना के कारण वह विकलांग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार का आर्थिक स्थिति डगमगा जाता है इसीलिए परिवार के मुख्य सदस्य के नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा जरूर होना चाहिए यदि आप प्राइवेट कंपनी से बीमा खरीदने हैं तो उनका प्रीमियम बहुत ही मांगा होता है इसलिए खुद ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना को लांच किया है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के नाम पर इस बीमा के अंतर्गत खाता है और किसी दुर्घटना में वह विकलांग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें सरकार की तरफ से ₹200000 तक का रकम प्रदान किया जाता है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए। लेखक द्वारा इस लेख में बीमा में खाता कैसे खोलें और क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं तथा क्लेम करने का तरीका किया है। इन सभी जानकारी को बताया गया है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के नियम और कायदे जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़िए।
PM Suraksha Bima Yojana
सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवेदन या खाता खुलवाना चाहते हैं तो उनका उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए। यदि लाभार्थी का उम्र इससे अधिक पाया जाता है तो वह इस योजना के बीमा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह एक सरकारी बीमा पॉलिसी है यहां पर मात्र ₹20 लगाकर बीमा में इनरोल हो सकते हैं। बीमा कर्ता की मृत्यु या विकलांगता पर क्लेम का पैसा मिलता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए|
यदि आवेदक के पास दो से अधिक बैंक खाता है तो सिर्फ वह एक ही खाता से इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। यदि आप कोई चालाकी करते हैं एक से अधिक में खाता में भी पीएम सुरक्षा बीमा योजना को एक्टिवेट कर देते हैं, तो नुकसान आप ही का है। प्रत्येक वर्ष सभी खाते से ₹20 तो कट जाएंगे, लेकिन यदि किसी दुर्घटना में लाभार्थी को कुछ भी होता है तो क्लेम सिर्फ एक ही खाते से होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा प्लान की अवधि मात्र 1 जून से 31 में तक ही रहता है इस दौरान एक्सीडेंट से नुकसान होने पर ही बीमा क्लेम होगा।
PMSBY- संक्षिप्त विवरण
योजना | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
बीमा के प्रकार | सरकारी बीमा पॉलिसी |
प्रीमियम के दाम | मात्र ₹20 में प्रत्येक वर्ष |
लाभ | दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन बैंक में जाकर (Form wahi mil jayega) |
उम्र | 18 से 70 वर्ष के बीच |
पॉलिसी की अवधि | 1 जून से अगले वर्ष की 31 मई तक |
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया
सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास किसी भी बैंक का खाता होना चाहिए यदि खाता नहीं है तो खाता खुलवा ले। भारतीय पोस्ट ऑफिस बैंक में भी खाता है तो वह भी चलेगा। चलिए आवेदन प्रक्रिया देखते हैं जो नीचे बताया गया है-

- सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना है।
- यदि आपको इंटरनेट चलाना आता है तो आवेदन फार्म को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में फॉर्म मिल जाएगा।
- फार्म में सारी जानकारी सही-सही भरें। जैसे कि:- नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नॉमिनी नाम आदि।
- आवेदन फार्म के साथ जरूरी कागज के फोटो कॉपी लगाकर जहां पर आपका खाता है वहां जमा करें।
- फार्म जमा करने के बाद बैंक लाभार्थी के सभी जानकारी को वेरीफाई करेगी उसके बाद बैंक द्वारा बीमा पॉलिसी सर्टिफिकेट दिया जाता है।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना चालू होते ही आपके खाते से ₹20 काट लिए जाएंगे।
Renew प्रक्रिया
प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले प्रीमियम के रकम ₹20 बैंक खाता से कट जाएगा। इन सुविधा को लागू करने के लिए आवेदन फार्म में ही ऑटो डेबिट के सिस्टम को भी टिक करना होता है। सालाना मात्रा इतनी कम रकम पर ऑटो डेबिट का सिस्टम ही सही होता है नहीं तो लाभार्थी को बैंक जाकर प्रत्येक वर्ष पैसा कटवाना होगा जो कि कठिन कार्य है। इसीलिए सुरक्षा बीमा योजना में आपका नाम प्रत्येक वर्ष एक्टिव रहे। यह सभी प्रक्रिया जरूरी है।
PMSBY की क्लेम प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े व्यक्ति का अगर किसी कारणवश दुर्घटना में जटिल नुकसान (विकलांगता) या मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो इस स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं। जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया है-
- विकलांग होने पर आवेदक खुद ही क्लेम करेंगे।
- खाताधारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर फॉर्म भरते समय जो नॉमिनी में नाम दिया गया था वह व्यक्ति क्लेम के हकदार हो सकते हैं।
- हादसे के 30 दिनों के अंदर बैंक जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा।
- क्लेम फॉर्म भरते समय मृत्यु तथा विकलांगता में अलग-अलग दस्तावेज लगते हैं।
Documents
- विकलांगता होने पर उनका सर्टिफिकेट
- मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जिन्हें डेथ सर्टिफिकेट बोला जाता है।
- सर्टिफिकेट को जो हॉस्पिटल प्रमाणित करेगा उनका साइन और मोहर होना चाहिए।
- क्लेम करने वाला का आधार और पैन कार्ड नंबर
- बैंक/ post office bank account पासबुक के पहले दो पन्ने का फोटो कॉपी जिसमें बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स साथ हो।
- साइन किया हुआ एडवांस रसीद।
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FAQ’s
PMSBY क्लेम के पैसे कितने दिनों में मिल जाता है?
क्लेम करने के साथ 7 दिनों के भीतर बैंक द्वारा क्लेम फॉर्म बीमा कंपनी को भेजा जाएगा। उसके बाद कंपनी द्वारा 7 दिनों के अंदर क्लेम के पैसे पीड़ित के खाते में भेज दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
पीएम जन सुरक्षा बीमा योजना एक तरह से जीवन सुरक्षा बीमा योजना है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है तो उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 में के बीच मात्र ₹20 में पूरे ₹200000 का कवर मिलेगा।