NPS (National Payment Scheme): भारत सरकार द्वारा लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक महीने उनके रिटायरमेंट के बाद जीवन आगे जीने के लिए उनके खाते में कुछ राशि प्रदान किया जाता है जो राशि पेंशन कहलाता है। यह पेंशन उस कर्मचारियों के लिए सरकारी पेंशन है। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है वह राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत प्रत्येक साल इन्वेस्ट करके 60 वर्ष उम्र के बाद पेंशन ले सकते हैं|
जहां पर इन्हें पहले से ही पैसे जमा करने होते हैं। इस तरह बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत एक नया पेंशन भारत सरकार ने जारी किया है| जिन्हें एनपीएस वात्सल्य स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत बच्चों के पैदा होने के दिन से ही उनके भविष्य के लिए एनपीएस (NPS) में पैसे निवेश कर सकते हैं। इस लेख में लेखक द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित सभी जानकारी को संचय किया गया है। जहां पर योजना में आवेदन प्रक्रिया और पैसा जमा पर कितना इंटरेस्ट मिलता है इन सभी जानकारी को बताया है।
एनपीएस वात्सल्य योजना
नेशनल पेंशन स्कीम में बच्चों के पढ़ाई के लिए या उनके सुरक्षित भविष्य के लिए उनके माता-पिता या कोई और कानूनी गार्जियन सालाना रकम न्यूनतम 1000 रुपया पेंशन खाते में जमा कर सकते हैं। यह पेंशन खास करके बच्चों के लिए है यदि यह बच्चा बड़ा होकर अपनी शिक्षा या उपचार के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो वह पेंशन के पैसे 18 साल की उम्र तक मैच्योर होने के बाद निकाल सकते हैं। जैसे ही बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाता है। उनका एनपीएस वात्सल्य वाला खाता मैच्योर हो जाता है।
उसके बाद उन्हें दो ऑप्शन मिलेगा पहले सारा जमा पूंजी निकाल ले या स्टैंडर्ड एनपीएस में कन्वर्ट होने छोड़ दे। उसके बाद वह अपने जीवन के 60 वर्ष के उम्र तक पैसे जमा कर सकते हैं। इस दौरान यदि किसी कारणवश पैसा नहीं जमा हुआ तो खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि खाता चालू करना चाहेंगे तो खाता में रकम डालकर फिर से कर सकते हैं। याद रहे आप अपनी पूरी जिंदगी में जितने पैसे निवेश किए होंगे उन्हीं मूलधन पर आपको रिटायरमेंट पर ब्याज के तौर पर पेंशन दिया जाएगा यदि आप अधिक से अधिक निवेश किए हैं तो रिटर्न भी अधिक से अधिक मिलेगा।
योग्यता (Eligibility)
किसी भी स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उनके लिए योग्य है या नहीं उनकी भी जानकारी जानना जरूरी होता है। इस तरह एनपीएस वात्सल्य योजना की भी निम्नलिखित कुछ नियम है।
- उम्र पैदा होने वाले दिन से लेकर अधिकतम 18 वर्ष।
- एनआरआई या OCI पेरेंट्स/ गार्जियन को अलग कैटेगरी में अप्लाई करना होगा।
- पेंशन खाता बच्चों के नाम पर ही खुलेगा।
- बच्चों की 18 के उम्र तक उनके माता-पिता या गार्जियन ही खाता को मैनेज करेंगे और नॉमिनी भी वही होंगे।
- एक बच्चे के नाम पर एक ही खाता खुल सकते हैं।
- स्टैंडर्ड एनपीएस मतलब जिनका खाता मैच्योर हो गया है सिर्फ एनपीएस के अंतर्गत वह भी आगे के लिए पात्र है।
एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने की प्रक्रिया
चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता कैसे खुलता है। खाता ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से खुल सकते हैं। ऑफलाइन खाता खोलने के लिए आप रजिस्टर्ड पीओपी (POP) के ब्रांच पर जाकर फॉर्म भरकर खाता खुलवा सकते हैं लेकिन घर बैठे ऑनलाइन खाता खुलवाना चाहत है तो उनकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

- Registered pop (Point of Presence) की ब्रांच या पोर्टल पर जाना होगा।
- पॉप ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें PFRDA की तरफ से वात्सल्य खाता खोलने का लाइसेंस दिया गया है- जैसे बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन, फंड आदि।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनके ऑफिशल पोर्टल enps.nsdl.com पर जाना होगा।
- इनके होम पेज पर सबसे आखिर में एनपीएस वात्सल्य की कैटेगरी दिखेगी।
- अब वहां “Registered Now” वाले लिंक पर क्लिक करें।
- उसके बाद गार्जियन के DOB, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरनी होगी।
- गार्जियन का ई केवाईसी भी करना होगा जहां एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड या अन्य पेपर लगेंगे।
- यदि बच्चे के माता-पिता के अलावा कोई और कानूनी गार्जियन है तो उन्हें कोर्ट द्वारा लीगल डॉक्यूमेंट भी देना होगा। जिसमें लिखा हो उस बच्चे का कानूनी Guardian वही है।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उन्हें डालकर वेरीफाई करें।
- उसके बाद फिर नया आइसक्रीम पर डिजिटल फॉर्म खुलेगा जिस पर माइनर का नाम मतलब बच्चे का नाम, Gender, Nationality, DOB (बच्चों की जन्म तारीख), DOB प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन चयन करें।
- उसके बाद चुने गए सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा।
- एनपीएस वात्सल्य खाता खुलवाने के लिए बच्चों की बैंक खाता की जरूरत नहीं है।
- यदि खाता से पैसा समय आने पर निकलते हैं तब उनकी अपनी बैंक खाता की जानकारी देनी होगी।
Return या ब्याज
एनपीएस वात्सल्य का return मार्केट लिंक्ड है। जिस हिसाब से शेयर बाजार बढ़ेगा – घटेगा वात्सल्य स्कीम में डिपॉजिट पर रिटर्न भी उसी हिसाब दर से घटता या बढ़ता है। मगर स्टैंडर्ड एनपीएस के लिए ब्याज दर औसतन 8% से लेकर 10% तक दिखाया गया है। यहां पर एक उदाहरण से समझते हैं- मान के चलिए किसी बच्चे के पिता ने बच्चे के एनपीएस खाता में 18 साल तक प्रत्येक वर्ष ₹10000 निवेश करते हैं तथा 10% ब्याज दर के हिसाब से मूलधन ₹180000 रुपया हो जाता है तथा मूलधन और ब्याज मिलकर ₹501591, मतलब ₹320000 का फायदा होगा।
उम्र 18 साल के बाद स्टैंडर्ड ऑप्शन चयन करने के बाद यदि 60 की उम्र तक बच्चे इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यही जमा पूंजी 3 करोड़ 33 लाख 82980 तक पहुंच सकता है।
निवेश (Investment)
पैसा को निवेश करने के बाद भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र में जैसे शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और अन्य इंस्ट्रूमेंट में भी। उसी हिसाब से बच्चों के खाते में पैसे घटते बढ़ते रहते हैं। यहां पर बच्चों का फायदा ही है क्योंकि अभी भारत तेजी से विकसित के तरफ बढ़ रहा है इसलिए भारत सरकार अपनी संस्था में ही पैसे को निवेश करती है।
- पैसे को अलग-अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है।
- शेयर मार्केट, कॉर्पोरेटेड बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड और अन्य अल्टरनेटिव निवेश ऑपशन होते हैं।
- कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा लगाना है इनका चयन आवेदन करते समय ही निर्धारित करना होता है।
- आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा पहले ऑटो और दूसरा एक्टिव। चलिए दोनों को अच्छे तरीके से समझते हैं।
Auto Choice
- एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75): जब आप अप्लाई करेंगे वहां पर खांडवी सेलेक्ट करना होता है। ऑटो चॉइस ऑप्शन के तहत फंड का 75% हिस्सा तयशुदा तरीके से शेयरो में ही लगाया जाएगा।
- मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (LC-50) : इसमें फंड का सिर्फ 50% हिस्सा फिक्स रूप से शेयर में लगाया जाता है।
- कंजरवेटिव लाइफ साइकिल फंड (LC-25): इसमें कम से कम 25% हिस्सा शेयर में लगाया जाएगा बाकी पैसा अन्य इंस्ट्रूमेंट में।
Active Choice
- गार्जियन खुद तय कर सकता है कि फंड का कितना हिस्सा किस इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में लगाना चाहते हैं।
- एक्टिव चॉइस में मैक्सिमम या अधिकतम 75% कॉरपोरेट या सरकारी सिक्योरिटीज में अधिकतम 100% और अन्य अल्टरनेटिव असेट्स में 5% निवेश कर सकते हैं।
- यदि इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनते हैं तो उनका पैसा ऑटोमेटिक LC-50 में लगा दिया जाएगा।
इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया के बाद पेंशन फंड सेलेक्ट करना होगा।
CRA
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के बाद कुछ और सिलेक्शन करने होंगे जैसे कि CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आप कौन सा रखना चाहते हैं। CRA पेंशन अकाउंट से जुड़ा सभी डाटा संभाल कर रखता है। यह रहे इनके प्रकार- Protean, KFintech, Cams NPS. सभी CRA सर्विस के बदले कुछ चार्ज भी करती है।
Charges
- POP
- CRA
- Pension Fund Charge
- Custodian Charge
Deposit
- हजार रूपया शुरूआती पेमेंट फॉर्म भरने के साथ ही लग जाता है।
- प्रत्येक साल कम से कम हजार रुपया जमा करना जरूरी है अधिकतम जमा करने की कोई सीमा नहीं है।
- यह सारी सिलेक्शन करने के बाद आप आवेदन फॉर्म को फिर से चेक कर ले कोई गड़बड़ इनफॉरमेशन तो नहीं भरा गया।
- डिटेल चेक करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करना होगा उसके बाद रसीद दिया जाएगा। जिन्हें संभाल कर रखें।
- उसके बाद अंत में एनपीएस वात्सल्य स्कीम में आपका खाता खोल दिया जाएगा खाता खुलने के बाद जैसे बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं इस तरह इनका PRAN (Permanent Retirement Account Number) नंबर दिया जाएगा। इसी अकाउंट नंबर के द्वारा आप दोबारा पैसे को जमा कर सकते हैं।
- पैसा को जमा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा जहां से आप आवेदन किया।
निकासी
- एनपीएस ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही आप पैसे निकासी कर सकते हैं।
- खाते में जितना वर्तमान पैसा जमा है उनका अधिकतम 25% ही निकाल पाएंगे।
- बच्चे की उम्र का 18 साल से पहले टोटल तीन बड़ी निकासी कर सकते हैं। वो भी सिर्फ इमरजेंसी स्थितियों में जैसे कि- बच्चों के पढ़ाई या उनके उपचार के लिए।
- 18 वर्ष के बाद बच्चे कभी भी पैसे निकासी और जमा भी कर सकते हैं।
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