Bihar Sarkar: अगर आप भारत के नागरिक हैं और 2025 के चुनावों में वोट डालना चाहते हैं, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) होना जरूरी है। सरकार ने 2025 में वोटर कार्ड से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया और नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि यह प्रक्रिया और भी आसान हो सके। आइए जानते हैं कि अब वोटर आईडी के लिए आवेदन कैसे करें, क्या दस्तावेज लगते हैं, और कौन लोग इसके लिए पात्र हैं।
वोटर ID कार्ड क्यों जरूरी है?
वोटर ID कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है। इसकी मदद से आप देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव में अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। यह कार्ड यह साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं और मतदान करने के पात्र हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड एक सरकारी पहचान पत्र के रूप में भी मान्य होता है, जिसे आप बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड लेने, पासपोर्ट बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हर 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक को समय पर अपना वोटर ID कार्ड बनवाना चाहिए।

2025 में वोटर ID कार्ड को लेकर नए नियम
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ नए बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिले और फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। इसी के तहत अब नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।
खास बात यह है कि यदि किसी नागरिक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो ऐसे लोगों को Booth Level Officer (BLO) द्वारा एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर नागरिक को 2003 की वोटर लिस्ट का प्रमाण (फोटोकॉपी) साथ में संलग्न करना होगा और BLO को वापस जमा करना होगा। इससे यह प्रमाणित हो सकेगा कि वह व्यक्ति 2003 से ही भारत का वैध मतदाता है और भारतीय नागरिक है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (किसी एक कट-ऑफ डेट पर – 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2025)।
- जिस विधानसभा क्षेत्र में वोट देना है, वहां का निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक के पास मान्य पहचान और नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए (जैसे आधार, जन्म प्रमाण, 2003 वोटर लिस्ट की प्रविष्टि आदि)।
- वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए (यदि नया आवेदन कर रहे हैं)।
- अगर पहले से नाम है लेकिन पता या जानकारी बदलना है, तो संशोधन फॉर्म (Form 8) भरना होगा।
- जिन नागरिकों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, वे BLO द्वारा दिए गए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से भी पात्र माने जाएंगे, बशर्ते कि वे उसकी फोटोकॉपी जमा करें।
नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया
2025 में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है। अब इच्छुक नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक को www.nvsp.in या voterportal.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर Form 6 भरना होता है, जो नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए है। फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, पता, विधानसभा क्षेत्र और पहचान से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ ही आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र जैसे- आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र जैसे- बिजली बिल, राशन कार्ड अपलोड करना होता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को एक रसीद नंबर/ ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जिसकी मदद से वह अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 30 से 45 दिन लगते हैं और इसके बाद वोटर कार्ड डाक के माध्यम से घर पहुंचाया जाता है या फिर डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड भी किया जा सकता है।

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