PMFBY: भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत के उन गरीब किसानों को राहत देना चाहती है। जो अपने पूरे परिश्रम कर फसल लगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनका फसल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार उनके दुखो का निवारण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया इसके अंतर्गत फसल का इंश्योरेंस अर्थात बीमा भी होता है।
यदि आप फसल लगाने से पहले बीमा कर लेते हैं तो किसान भाइयों को फसल का पूरा कवरेज दिया जाता है। अर्थात बर्बाद हुई फसल के लिए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में दिया जाता है। लेखक द्वारा भी इस लेख में फसल बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशल पोर्टल के जरिए ही बताया है जिन्हें आप आसानी तरीके से समझ कर आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक बहुत ही उपयोगी और जरूरी योजना है, जिसे किसानों को खेती के दौरान होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए शुरू किया गया है। जब किसी किसान की फसल बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी के कारण बर्बाद हो जाती है, तो यह योजना उन्हें आर्थिक राहत देती है। इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।

अगर फसल खराब हो जाती है, तो सरकार या बीमा कंपनी द्वारा सर्वेक्षण के बाद तय की गई बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान को हर सीजन (खरीफ और रबी) में फसल बुआई के समय ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए किसान pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद भी आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन करवा सकते हैं।
योजना के फायदे (Benefit)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से खराब हो जाती है, तब सरकार उसे मुआवज़ा देती है। इस योजना में किसान को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है- खरीफ फसलों पर केवल 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% तक। इसके बदले में अगर फसल को नुकसान होता है, तो पूरा बीमा क्लेम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 का लाभ हर उस किसान को दिया जाता है जो अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना चाहता है। नीचे दिए गए किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं-
- किसान जिसके पास अपनी खेती की जमीन है।
- किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसान जो किराये या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता है।
- जिन किसानों ने फसल ऋण लिया है।
- किसान जो खरीफ, रबी या बागवानी फसल उगाते हैं।
- योजना के तहत बीमा की अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना जरूरी होता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले pmfby.gov.in वेबसाइट खोलें।
- होमपेज पर “Farmer Corner” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना राज्य और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP डालकर लॉगिन करें।
- अब फॉर्म खुलेगा जिसमें नीचे की जानकारी भरनी होगी-
- किसान का नाम, पता
- आधार नंबर
- फसल का नाम और कितनी भूमि पर है।
- बैंक खाता विवरण IFSC कोड सहित
- मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें। (जैसे आधार, भूमि कागज़, बैंक पासबुक)
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या बैंक शाखा में जाएं।
- ऑपरेटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने को कहें।
- आधार कार्ड, भूमि विवरण, बैंक पासबुक और फसल जानकारी दें।
- ऑपरेटर आपका फॉर्म भरकर रसीद देगा।
- आवेदन जमा होते ही प्रीमियम की राशि आपके खाते से कटेगी।
- फसल नुकसान होने पर बीमा राशि सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी।
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