Bihar SC/ST Udyami Scheme: बिहार सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में काफी अग्रसर है। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के हर युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा। जहां पर सब्सिडी के साथ-साथ बहुत कम ब्याज दर भी लगेगा इसके अंतर्गत जो पिछले जाति के हैं या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। उन सभी SC/ST युवाओं को सरकार बिजनेस लोन के लिए प्राथमिकता दे रही है। सरकार की इस पहल को बिहार स्टार्टअप योजना के नाम से भी जाना जाता है।
अनुसूचित जाति या वर्गों के लोग जो थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हैं और उनके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है तो वह हुआ इस योजना के लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से बिहार के जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी सरकार का मानना है कि राज्य के अंतर्गत बिजनेस या स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही राज्य विकसित होगा। इसीलिए इस लेख बताया गया है कि जो व्यक्ति बिहार के मूल निवासी है और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं वह इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले पंजीकरण करना होता है तथा आवेदन के सारी प्रक्रिया को नीचे बताया गया है।
अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2025
अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2025 सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मददगार योजना है। इस योजना का मकसद है कि अनुसूचित जाति (SC) के युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, जिससे युवा अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इसके साथ ही लोन का कुछ हिस्सा सरकार खुद देती है जिसे अनुदान (सब्सिडी) कहते हैं। इस योजना से SC वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अच्छा मौका मिलता है। जो युवा मेहनत करके अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है।
योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना |
शुरू करने वाला विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | SC वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना |
लाभ | ₹10 लाख तक का बिजनेस लोन + 30% तक सब्सिडी |
पात्रता | SC वर्ग, उम्र 18-40 वर्ष, राज्य का निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | Online/ Offline |
जरूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो आदि |
आधिकारिक वेबसाइट | udyami.bihar.gov.in |
किनको मिलेगा फायदा?
अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हों। यह योजना खास तौर पर उन SC युवाओं के लिए बनाई गई है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- आवेदक SC (अनुसूचित जाति) वर्ग से होना चाहिए।
- उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो।
- सरकारी नौकरी में ना हो और पहले से कोई बिजनेस न कर रहा हो।
- किसी भी बैंक या संस्था से पहले लिया गया लोन बकाया ना हो।
- बिजनेस शुरू करने की सच्ची इच्छा और योजना होनी चाहिए।
लाभ (Benefits)
अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2025 के ज़रिए SC वर्ग के युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने का अच्छा मौका मिलता है। सरकार इस योजना के तहत न सिर्फ लोन देती है, बल्कि लोन का कुछ हिस्सा माफ भी करती है। इससे बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।
- ₹10 लाख तक का बिजनेस लोन- युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है।
- 30% तक की सब्सिडी (अनुदान)- लोन का एक हिस्सा सरकार खुद देती है, जिसे लौटाना नहीं होता।
- ब्याज में छूट- कुछ मामलों में लोन पर ब्याज बहुत कम या माफ होता है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया- आवेदन करना आसान है और ज़्यादा कागज-पत्र की जरूरत नहीं होती।
- खुद का रोजगार शुरू करने का मौका- इस योजना से युवा नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू कर सकते हैं।
- दूसरों को भी रोजगार देने का मौका- जब युवा बिजनेस शुरू करेंगे तो और लोगों को भी नौकरी मिल सकती है।
आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)
अनुसूचित जाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको इस योजना से जुड़ा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और बिजनेस प्लान जैसी जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने होते हैं।
आवेदन भरने के बाद सबमिट करें और उसका एक प्रिंट या रसीद अपने पास रख लें। इसके बाद विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करेगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको लोन और सब्सिडी की मंजूरी दे दी जाएगी। कुछ राज्यों में ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा होती है, जहाँ आप नजदीकी CSC सेंटर या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क करें | 8003456214 |
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