उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना 2025: अब हर किसान को मिलेगा 5 लाख का सुरक्षा कवच

Krishak Durghatna Kalyan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने राज्य के किसानों के लिए काफी सोचते हैं। सरकार का मानना है कि किसान भोजन के देवता होते हैं उनका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है इसीलिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू किया जहां पर किसानों को ₹5 लाख तक का सुरक्षा बीमा देता है।

अगर किसी कारण बस राज्य के किसी भी किसान का दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवार को बीमा का राशि दिया जाता है। खेती से जुड़े कामों में अक्सर हादसे से होते ही रहते हैं। कभी-कभी किसान को विकलांगता के स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में उन्हें ₹2.5 लाख तक का सुरक्षा कवच प्रदान करती है सरकार। लेखक द्वारा इस लेख में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कौन किसान लाभ ले सकते हैं उनकी जानकारी नीचे बता दिया गया है।

उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना 2025

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की है। खेती-किसानी एक जोखिम भरा काम होता है जिसमें किसानों को कभी बिजली, आग, बाढ़ या जानवरों के हमले जैसी कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

दुर्घटना से पीड़ित किसान

ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में यह योजना किसानों या उनके परिजनों को आर्थिक सहारा देती है। अगर किसी किसान की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से विकलांग हो जाता है, तो सरकार उसके परिवार को सहायता राशि देती है। योजना का उद्देश्य है कि किसी भी किसान परिवार को हादसे के बाद आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

योजना का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना 2025
लागू करने वाली संस्था राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी  किसान, बटाईदार, किरायेदार, उनके परिवार के सदस्य
सहायता राशि ₹1 लाख से ₹5 लाख तक (चोट/मौत के आधार पर)
आवेदन का तरीका ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों
उम्र (Age) 18 से 70 वर्ष
आवेदन की समय सीमा दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर
ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in

पात्रता क्या है?

  • आवेदक किसान की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए
  • हादसा 14 सितंबर 2019 के बाद हुआ हो
  • किसान का मुख्य ज़रिया खेती होना चाहिए
  • अगर किसान की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को लाभ मिलेगा
  • विकलांगता वाले मामलों में 60% या उससे अधिक अपंगता होनी चाहिए

जरूरी दस्तावेज

  • खतौनी की सत्यापित (Original) प्रति
  • अगर किराए या बटाई पर खेती करते हैं, तो उसका प्रमाण
  • उम्र का प्रमाण (जैसे – आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र)
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी
  • पता (Address) प्रमाण
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • मृतक या घायल व्यक्ति का फोटो
  • दुर्घटना का प्रमाण (थाना रिपोर्ट/मेडिकल रिपोर्ट)

किन हादसों पर मिलेगा लाभ?

इस योजना में बहुत सारे ऐसे हादसों को शामिल किया गया है जो किसानों के साथ आमतौर पर होते हैं-

  • पेड़ गिरने से मौत या चोट
  • बिजली गिरने या करंट लगने से
  • आग लगने से झुलसना
  • नदी या बाढ़ में बह जाना
  • जानवर के काटने से
  • यात्रा करते समय सड़क हादसा
  • घर गिरने से दब जाना
  • आतंकवादी हमले में जान जाना
  • लड़ाई-झगड़े में चोट लगना
  • कुएं या चैंबर में गिर जाना
  • लूटपाट के दौरान हत्या

योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

Online

  1. सबसे पहले योजना की ऑफिशियल पोर्टल e-District पर जाएं।
  2. होम पेज पर दिए गए “Registered User Login” सेक्शन में जाएं।
  3. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो “New User Registration” पर क्लिक करें और अपना पंजीकरण करें।
  4. रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल में लॉगिन करें।
  5. लॉगिन करने के बाद “कृषि विभाग” की सेवाओं में जाएं और “माननीय मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना सहायता योजना” के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
  6. आवेदन फॉर्म खुलने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें-

    • दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण
    • आवेदक (दावा करने वाले) का नाम, पता और व्यवसाय
    • दुर्घटना कब और कैसे हुई, उसकी जानकारी
  7. अब सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे पहचान पत्र, खतौनी, मेडिकल/मृत्यु प्रमाण, फोटो आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
  8. सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
  9. सबमिट करने पर एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

Offline

अगर किसी किसान के साथ दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर किसान या उसके परिवार को एक आवेदन पत्र भरकर जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा। इस आवेदन में हादसे से जुड़ी सारी जानकारी सही-सही भरनी जरूरी होती है।

इसके बाद यह आवेदन तहसील कार्यालय भेजा जाता है, जहां सरकारी अधिकारी सभी दस्तावेजों और जानकारी की पूरी जांच करते हैं
जब जांच पूरी हो जाती है और सब कुछ सही पाया जाता है, तो सरकार की ओर से इस योजना के तहत लाभ किसान या उसके परिवार को मिल जाता है।

पैसा कब और कैसे मिलेगा?

जब किसान या उसके परिवार की तरफ से आवेदन किया जाता है, तो सबसे पहले तहसील स्तर पर सभी दस्तावेजों और जानकारी की जांच होती है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आवेदन को ज़िला अधिकारी (DM) के पास भेजा जाता है। वहाँ से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेज दी जाती है।

सरकार का प्रयास रहता है कि सभी जांच पूरी होने के बाद 30 से 45 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए।
इस दौरान लाभार्थी को आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी SMS या पोर्टल के माध्यम से मिलती रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय दिए गए मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी एकदम सही हो।

क्या-क्या मिलेगा इस योजना में? (लाभ राशि)

  • दोनों हाथ या दोनों पैर खोने पर ₹5 लाख
  • एक हाथ और एक पैर की हानि पर ₹5 लाख
  • एक आंख की हानि या गंभीर चोट पर ₹5 लाख
  • 60% से ज़्यादा विकलांगता पर ₹5 लाख
  • 25% से 50% तक विकलांगता पर ₹1 से ₹2 लाख
  • मौत होने पर ₹5 लाख की सहायता परिवार को दी जाएगी

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FAQ’s

1. क्या यह योजना सिर्फ छोटे किसानों के लिए है?

नहीं, यह योजना राज के सभी किसानों के लिए है चाहे उसके पास कम जमीन हो या ज्यादा।

2. योजना के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?

इस योजना में उन्हीं किसान का बीमा क्लेम होगा जिनका उम्र कम से कम 18 और 70 वर्ष के बीच हो।

3. कितने दिनों में पैसा मिल जाता है?

किसान से जुड़े सभी दस्तावेज सही होने पर कम से कम 30 से 45 दिन में राशि बैंक खाते में आ जाता है।

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